दंगों के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज किए जाने पर खालिद के पिता एस.क्यू.आर इलियास ने कहा कि उन्हें कुछ नहीं बोलना है. सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में आरोपियों उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार करते हुए सोमवार को कहा कि उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता है.
इलियास ने कहा, 'मुझे कुछ नहीं कहना है. फैसला आपके सामने है.' जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन वी अंजारिया की पीठ ने इस मामले में अन्य आरोपियों गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी.