Akshaya Tritiya 2023: जानिए कैसे अक्षय तृतीया पर खरीदे गए सोने को बेचने पर आप बचा सकते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स!

Capital Gain Tax: बाकी एसेट्स के समान सोना बेचने पर भी जो मुनाफा होता है उसपर कैपिटल गेन टैक्स का भुगतान करना होता है.

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Tax On Gold Assets: सोने की कीमतों में हालिया सालों में भारी उछाल देखने को मिला है. 20 साल पहले के अक्षय तृतीया से लेकर मौजूदा वर्ष के अक्षय तृतीया तक सोने के दामों में 1000 फीसदी का उछाल आ चुका है.  सोने को मुनाफे में बेचने पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस बनता है उसपर टैक्स का भुगतान करना होता है.  लेकिन आप टैक्स के भुगतान से खुद को बचा भी सकते हैं.  गोल्ड एसेट्स ( Gold Assets) बेचने पर बनने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस ( LTCG) पर जो मुनाफा बनता है उसपर टैक्स छूट ( Tax Deduction) हासिल किया जा सकता है. ये छूट  इनकम टैक्स ( Income Tax) की धारा सेक्शन 54F के तहत हासिल किया जा सकता है. 

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