MCD उपचुनाव: दिल्ली स्टेट इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई, आचार संहिता उल्लंघन के मामले में DIP डायरेक्टर को ट्रांसफर करने का आदेश किया जारी

दिल्ली में आज नगर निगम की 5 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर वोट डाले जा रहे हैं. इसी बीच स्टेट इलेक्शन कमिशन ने अचार संहिता का उल्लंघन करने पर दिल्ली के डायरेक्टरेट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी के डायरेक्टर का ट्रांसफर कर दिया है.

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दिल्ली में आज नगर निगम की 5 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिये मतदान किया जा रहा है. इस दौरान दिल्ली स्टेट इलेक्शन कमीशन की बड़ी कार्रवाई सामने आई है. दिल्ली स्टेट इलेक्शन कमीशन ने चुनाव के दौरान लगाई जाने वाली आचार संहिता के उल्लंघन के तहत दिल्ली के डायरेक्टरेट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी के डायरेक्टर को ट्रांसफर करने का आदेश जारी किया है.

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दिल्ली स्टेट इलेक्शन कमीशन के एक वरिष्ठ अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक नगर निगम उपचुनाव के चलते दिल्ली में आचार संहिता लागू है. लेकिन उपचुनाव के लिये मतदान से ठीक एक दिन पहले 27 फरवरी को दिल्ली के कई प्रमुख अखबारों में दिल्ली सरकार के आधे पेज के विज्ञापन दिये गये थे. जिस विज्ञापन पर कार्रवाई की गई है उनमें दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली में प्रोपर्टी खरीद के लिये सर्किल रेट कम करने का प्रचार किया गया था. जिसके बाद दिल्ली स्टेट इलेक्शन कमीशन की ओर से एक शो कॉज नोटिस जारी किया गया था.

स्टेट इलेक्शन कमीशन ने पाया दोषी 

शो कॉज नोटिस में कहा गया है कि मतदान से एक दिन पहले पब्लिक के पैसे से सत्ता में बैठी पार्टी की उपलब्धियों के प्रचार वाला विज्ञापन प्रकाशित किया गया है जिसे स्टेट इलेक्शन कमीशन ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन माना है. नोटिस में 27 फरवरी शाम 4 बजे तक जवाब दाखिल करने को कहा गया था. दिल्ली स्टेट इलेक्शन कमीशन के अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक DIP डायरेक्टर की ओर से दाखिल जवाब को संतोषजनक नहीं माना गया और इस पर दोबारा विस्तृत जवाब मांगा गया है. हालांकि अंतरिम कार्रवाई करते हुए दिल्ली स्टेट इलेक्शन कमीशन ने DIP डायरेक्टर को ट्रांसफर करने का निर्देश दिया है.

5 सीटों पर किया जा रहा मतदान 

गौरतलब है कि दिल्ली नगर निगम उपचुनाव के लिये आज मतदान किया जा रहा है. जिन 5 सीटों पर मतदान किया जा रहा है उनमें 2 उत्तरी दिल्ली नगर निगम और 3 पूर्वी दिल्ली नगर निगम की सीटें हैं.
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