एक मार्च से पूरी तरह खुलेगा इलाहाबाद हाईकोर्ट, वादकारी के प्रवेश पर लगेगी रोक

इलाहाबाद एक मार्च से पुरी तरह से खुलने जा रही है. हालांकि इस दौरान वादकारियों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा.

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प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट एक मार्च से पूरी तरह खुलने जा रहा है. यानी कोरोना काल से पहले यहां जिस तरीके से काम होता था एक मार्च से उसी तरह से काम होगा. हाईकोर्ट कार्यालय में सभी कर्मचारी और अधिकारी ड्यूटी पर आएंगे. हालांकि कोरोना संक्रमण को देखते हुए कुछ बदलाव भी किये गए हैं. चीफ जस्टिस के आदेश से निबंधक शिष्टाचार आशीष श्रीवास्तव ने ये जानकारी दी है.

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आदेश के मुताबिक, अदालत में लिस्ट वाले मुकदमें अतिरिक्त काज लिस्ट में नये मुकदमों के साथ छपते रहेंगे. वकील गाउन पहन कर आएंगे. मुंशियों का भी प्रवेश होगा. हालांकि वादकारियों के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. इसके अलावा अधिवक्ता चेम्बर कैंटीन भी खुलेगी.

पान-गुटखा पर जुर्माना कोरोना संक्रमण को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखना और मास्क पहनना अनिवार्य होगा. वहीं, पान या गुटखा खाकर थूकने पर जुर्माना वसूला जाएगा. ई-टिकट काउन्टर पहले की तरह खुले रहेंगे. अन्य मामलों मे 18 मार्च 20 की स्थिति बहाल होगी. सभी अदालतें नियमित रूप से बैठेंगी. इसके अलावा फोटो आइडेन्टीफिकेशन सेंटर भी खुल जाएगा.

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