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Lockdown 3.0 में क्या रियायत और क्या पाबंदियां ? देखिए स्पेशल रिपोर्ट | Master Stroke (01.05.2020)

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कोरोना के खतरे के हिसाब से देश के सभी जिलों को 3 हिस्सों में बांटने का फैसला किया गया है....और हर जोन के हिसाब से लॉकडाउन के दौरान भी छूट के अलग-अलग नियम तय कर दिए गए हैं....लेकिन हर जोन में स्कूल-कॉलेज..जिम-रेस्टोरेंट-होटल बंद रहेंगे..स्पा-सैलून बंद रहेंगे...धार्मिक स्थल बंद रहेंगे...शराब की दुकानों को खोलने का आदेश है, लेकिन उसके लिये कुछ नियम हैं.

दो राज्यों के बीच बस सेवा और रेल सेवा बंद रहेगी..बड़े शहरों में मेट्रो ट्रेन नहीं चलेंगी...हवाई सेवा भी बंद रहेगी. गृह मंत्रालय के ताजा आदेश के मुताबिक देश में 130 जिले रेड जोन हैं...ऑरेंज जोन में 284 जिले हैं जबकि ग्रीन जोन में 319 जिलों को शामिल किया गया है.

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