निवेशकों के पैसे हड़पने वाले बिल्डर्स पर लगाम लगाने के लिए रेरा कानून लाया गया है, लेकिन अब तक करीब बिल्डर्स के पास फंसे निवेशकों के हजार करोड़ रुपए में से रेरा सिर्फ 100 करोड़ रुपए ही वसूल पाया है. ऐसे में कई बिल्डर्स पर जुर्माना लगाया गया है, लेकिन इस फेहरिस्त में सिर्फ प्राइवेट बिल्डर्स शामिल नहीं हैं, बल्कि विकास प्राधिकरण का नाम भी शामिल है. देखिए फरेबी बिल्डरों पर रेरा का 'फेरा' !
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