आरक्षण दिया है तो मिलेगा ही, इसे कोई छीन नहीं सकता...

नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यूपी सरकार को बड़ी राहत दी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें बिना आरक्षण के 31 जनवरी से पहले चुनाव कराए जाने की बात कही गई थी. इस फैसले के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और खुद मुख्यमंत्री भी खुश नजर आ रहे हैं. सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि ओबीसी आरक्षण लागू करने के बाद यूपी में निकाय चुनाव कराए जाएंगे.

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