अगर नहीं किया है ITR से जुड़ा ये काम तो नहीं मिलेगा एक भी रुपये का रिफंड

Income Tax Refund: इनकम टैक्‍स रिफंड भर दिया है, लेकिन अभी तक आईटीआर से जुड़ा हुआ एक जरूरी काम नहीं किया है तो इनकम टैक्‍स विभाग आपको रिफंड नहीं देगा.

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ITR Filing: इनकम टैक्‍स रिफंड फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी, जिसने इस समय सीमा तक रिटर्न दाखिल नहीं किया है. वह बिलेटेड आईटीआर फाइल कर सकता है. हालांकि अगर आपने इनकम टैक्‍स रिटर्न तो फाइल कर दिया है और रिटर्न का इंतजार कर रहे हैं तो एक अहम जानकारी आपको जान लेनी चाहिए. 

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आयकर विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि अगर आपने रिटर्न फाइल कर दिया है, लेकिन अभी तक आपको रिफंड नहीं मिला है तो ऐसा हो सकता है कि अभी तक आयकर विभाग ने आपका रिफंड रोक कर रखा हो.  वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न पर रिफंड पाने के लिए आपको आईटीआर वेरिफिकेशन कराना बहुत आवश्‍यक है. 

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