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अगर आपके पास राजधानी दिल्ली में है पुरानी डीजल कार तो यह खबर जरूर पढ़ें

सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपने एक फैसले में कहा था कि एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल वाहन चलाने पर उन्हें जब्त कर लिया जाएगा. अगर आपके पास भी डीजल गाड़ी है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. हम आपको इसके विकल्प बता रहे हैं.

राजधानी दिल्ली में पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और फिर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती ने डीजल से चलने वाले पुराने वाहनों के मालिक की बेचैनी बढ़ा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहन चलाते पाए गए तो उन्हें जब्त कर लिया जाएगा. अगर आपके पास भी इस तरह की गाड़ी है तो आपके पास क्या-क्या ऑप्शन हैं आज हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं.

दूसरे राज्यों में बेच सकते हैं वाहन अगर आप दिल्ली में रजिस्टर्ड 15 साल से अधिक पुराने डीजल वाहन को किसी अन्य राज्य में ट्रांसफर या बेचना चाहते हैं तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट आपको एनओसी नहीं देगा. अगर आप दिल्ली में रजिस्टर्ड 10-15 साल पुराने डीजल वाहन को किसी अन्य राज्य में ट्रांसफर या बेचना चाहते हैं तो कुछ राज्यों के कुछ जिलों में ही ऐसा कर सकते हैं. राजस्थान और मेघालय के सभी जिलों में आप ऐसे वाहनों को ट्रांसफर कर सकते हैं अथवा बेच सकते हैं. इसके अलावा बिहार के 18 जिलों के लिए आप एनओसी प्राप्त कर सकते हैं. उत्तर प्रदेश के 33 जिलों में भी आप एनओसी प्राप्त कर सकते हैं. पश्चम बंगाल में केवल बीएस-4 वाहनों के लिए ही एनओसी प्राप्त किया जा सकता है.

10-15 साल पुराने वाहन के NOC के लिए ऐसे करें अप्लाई

  • परिवहन-वाहन वेबसाइट पर जाएं और ऑनलाइन सर्विस के लिए रिजस्टर करें.
  • दूसरे राज्य के लिए ओनओसी का चयन करें और वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर भरें.
  • नए खरीदार अथवा मालिक का डिटेल भरें, जिसमें उसका पता व अन्य जानकारी हो.
  • अब इसका प्रिंट निकालें और उसमें वाहन का चेसिस नंबर भरें.
  • अब इसे जमा करें. आपके मोबाइल पर इसका अपडेट आ जाएगा.
  • पुराने डीजल वाहन को लेकर जरूरी जानकारी
  • केंद्र सरकार जल्द ही ऐसे वाहनों को लेकर एक स्क्रैप पॉलिसी लाने वाली है.
  • दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन और 10 साल पुराने डीजल वाहन चलाए जाने पर रोक लगा दी है.
  • सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली ट्रांस्पोर्ट डिपार्टमेंट को निर्देश दिया है कि सड़क पर ऐसे वाहन चलता दिखे तो उसे जब्त कर लें.
  • ऐसे वाहनों को उन राज्यों में ट्रांसफर किया जा सकता है या बेचा जा सकता है, जहां हवा की गुणवत्ता अच्छी हो और वाहनों की संख्या कम हो.
  • दिल्ली में करीब 3 लाख डीजल वाहन 10 साल पुराने हैं, जबकि 1 लाख डीजल वाहन 10 साल से भी ज्यादा पुराने हैं.
  • ट्रांस्पोर्ट डिपार्टमेंट ने पांच स्क्रैपर्स को पुराने वाहनों को उनके मालिकों के घरों से लाकर स्क्रैप करने की इजाजत दी है. साथ ही क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से ऐसे वाहनों को डि-रडिस्टर्ड करने को कहा है.
  • अगर वाहन मालिक चाहें तो नए वाहन के लिए स्क्रैप किए गए वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर रख सकते हैं.

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