Employees' Provident Fund Organisation: क्या आपके जेहन में कभी यह सवाल आया है कि पीएफ से पैसा निकालने वालों को भी रिटायर होने पर पेंशन मिलती है? अगर आप पीएफ से पैसा निकाल रहे हैं तो क्या आपको रिटायर होने के बाद पेंशल मिलेगी? इससे संबंधित नियम क्या हैं? दरअसल इस सवाल का जवाब हां है... अगर आप पीएफ से पैसा निकाल रहे हैं तो भी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के दायरे में आने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर पेंशन मिलती है. हालांकि, इसके लिए कर्मचारी को कम से कम 10 साल तक नौकरी करनी होती है.
अगर कोई व्यक्ति 58 साल से पहले पेंशन क्लेम करता है, तो...
EPFO में हर महीने बेसिक सैलरी का 12 फीसदी हिस्सा जमा करना होता है. इसमें से 8.3 फीसदी हिस्सा PF अकाउंट में और 3.67 फीसदी हिस्सा EPF स्कीम में जमा होता है. EPF स्कीम में जमा राशि मैच्योर होने के बाद पेंशन के तौर पर दी जाती है. 50 साल की उम्र के बाद EPF खाताधारक पेंशन के लिए क्लेम कर सकता है.