21 साल बाद अहमदाबाद की निचली अदालत ने गुजरात के नरोदा गाम दंगा मामले में सभी 67 आरोपियों को बरी कर दिया है. इन आरोपियों में गुजरात के पूर्व मंत्री माया कोडनानी, बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी, विश्व हिंदू परिषद के जयदीप पटेल जैसे बड़े नाम भी शामिल थे. एसआईटी कोर्ट के फैसले पर पीड़ित पक्ष सवाल उठा रहे हैं, जबकि आरोपियों के परिवार इसे न्याय बता रहा है.
21 साल बाद अहमदाबाद की निचली अदालत ने गुजरात के नरोदा गाम दंगा मामले में सभी 67 आरोपियों को बरी कर दिया है. इन आरोपियों में गुजरात के पूर्व मंत्री माया कोडनानी, बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी, विश्व हिंदू परिषद के जयदीप पटेल जैसे बड़े नाम भी शामिल थे. एसआईटी कोर्ट के फैसले पर पीड़ित पक्ष सवाल उठा रहे हैं, जबकि आरोपियों के परिवार इसे न्याय बता रहा है.