अगर छात्र पढ़ाई में सक्षम है तो दिव्यांगता को आधार बना कर MBBS में दाखिले से नहीं रोक सकते: सुप्रीम कोर्ट
SC On MBBS Admissions:सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्ति को एमबीबीएस में एडमिशन को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है. अब 45 प्रतिशत दिव्यांगता वाले छात्र को भी एडमिशन मिल सकेगा.

SC On MBBS Admissions:
दिव्यांग व्यक्ति को एमबीबीएस में दाखिले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी दिव्यांग व्यक्ति को एमबीबीएस में दाखिले से तभी रोका जाना चाहिए, जब मेडिकल बोर्ड यह पाए कि वह पढ़ाई पूरी करने में असमर्थ रहेगा. लगभग 45 प्रतिशत दिव्यांगता वाले छात्र को मेडिकल कोर्स में प्रवेश देते हुए कोर्ट ने यह कहा है.SC On MBBS Admissions: दिव्यांग व्यक्ति को एमबीबीएस में दाखिले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी दिव्यांग व्यक्ति को एमबीबीएस में दाखिले से तभी रोका जाना चाहिए, जब मेडिकल बोर्ड यह पाए कि वह पढ़ाई पूरी करने में असमर्थ रहेगा. लगभग 45 प्रतिशत दिव्यांगता वाले छात्र को मेडिकल कोर्स में प्रवेश देते हुए कोर्ट ने यह कहा है.
SC On MBBS Admissions: दिव्यांग व्यक्ति को एमबीबीएस में दाखिले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी दिव्यांग व्यक्ति को एमबीबीएस में दाखिले से तभी रोका जाना चाहिए, जब मेडिकल बोर्ड यह पाए कि वह पढ़ाई पूरी करने में असमर्थ रहेगा. लगभग 45 प्रतिशत दिव्यांगता वाले छात्र को मेडिकल कोर्स में प्रवेश देते हुए कोर्ट ने यह कहा है.
SC On MBBS Admissions: दिव्यांग व्यक्ति को एमबीबीएस में दाखिले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी दिव्यांग व्यक्ति को एमबीबीएस में दाखिले से तभी रोका जाना चाहिए, जब मेडिकल बोर्ड यह पाए कि वह पढ़ाई पूरी करने में असमर्थ रहेगा. लगभग 45 प्रतिशत दिव्यांगता वाले छात्र को मेडिकल कोर्स में प्रवेश देते हुए कोर्ट ने यह कहा है.





















